Bus Driver Strike News: ट्रक चालक मोटर चालकों से जुड़े ‘हिट-एंड-रन’ दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून के प्रावधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इसको लेकर विरोध प्रदर्शन अब और तेज होते जा रहा है. इसी बीच उनकी हड़ताल को विपक्षी दलों का समर्थन मिलने लगा है. अब भीम आर्मी (Bhim Army) चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा एलान किया है.
उन्होंने लिखा, 'संसद द्वारा हाल में पारित भारतीय न्याय संहिता में "हिट एंड रन" दुर्घटना के मामले में 10 वर्ष की सजा और 7 लाख रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया है ,यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है. कोई भी ड्राइवर ऐसी घटना जानबूझ कर नहीं करता और मैं देशभर में हो रहे वाहन चालकों के आंदोलन का समर्थन करता हूं.'
भीम आर्मी चीफ ने आगे लिखा, 'मोदी सरकार को मेरा सुझाव है कि वो इस विषय में ड्राइवरों और दुर्घटना पीड़ितों के हितों को ध्यान में रखकर पर पुनर्विचार करें अन्यथा जल्दी ही वाहन चालकों के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जाएगा और जब तक इस कानून में न्यायोचित संशोधन नहीं होगा, ये संघर्ष जारी रहेगा.'
क्या है नया कानून?
औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में प्रावधान है कि लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले वाहन चालकों को 10 साल तक की सजा या सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.
एआईएफपीएसओए के महासचिव विश्वंभर बसु ने शुक्रवार को ही पत्रकारों को बताया था कि कुल 5,38,000 उचित मूल्य दुकान मालिक अगले मंगलवार (2 जनवरी) से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेंगे. उन्होंने आगे कहा कि हमारी प्रमुख मांग एडवांस कमीशन है. यह लंबे समय से हमारी मांग रही है. अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना कोई रातोंरात लिया गया निर्णय नहीं है.