Akhilesh Yadav CBI Notice: अखिलेश यादव के दोबारा नोटिस जारी करेगी सीबीआई, दिल्ली नहीं गए तो लखनऊ आएगी टीम!
Akhilesh Yadav CBI Notice: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई एक बार फिर से नोटिस जारी करेगी. अगर वो दिल्ली नहीं आते तो सीबीआई की टीम लखनऊ आएगी.
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Akhilesh Yadav CBI Notice: खनन मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सूत्रों के मुताबिक सीबीआई सपा अध्यक्ष को फिर से नोटिस जारी कर सकती है. सीबीआई नोटिस जारी करके सपा अध्यक्ष को तलब करेगी. इसके बावजूद भी अगर अखिलेश यादव दिल्ली जाकर अपना बयान दर्ज नही करते है तो फिर दिल्ली सीबीआई की टीम लखनऊ आएगी.
इससे पहले सीबीआई ने खनन मामले में अखिलेश यादव को नोटिस जारी कर गवाही के लिए गुरुवार को दिल्ली बुलाया था. सीबीआई इस मामले में कुछ सवालों को लेकर पूछताछ करना चाहती है. लेकिन सपा अध्यक्ष नहीं गए. उन्होंने सीबीआई के नोटिस का जवाब देते हुए चुनाव से पहले नोटिस भेजने पर सवाल उठाए थे. इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली आने में असमर्थता जताते हुए लखनऊ में ही पूछताछ की बात कही थी. उन्होंने कहा कि वो इस मामले में जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं. वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए भी सवालों के जवाब दे सकते हैं.
लखनऊ आ सकती ही सीबीआई टीम
अखिलेश यादव के जवाब के बाद सीबीआई लखनऊ जाकर भी उनसे पूछताछ कर सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक सीबीआई जल्द ही दोबारा सपा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर सकती है. अगर अब भी अखिलेश यादव दिल्ली नहीं आए तो सीबीआई की टीम ही लखनऊ आएगी और इस मामले में पूछताछ कर सकती है. वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "2019 में भी मुझे किसी मामले में नोटिस मिला था, क्योंकि तब भी लोकसभा चुनाव था. अब जब चुनाव आ रहा है, तो मुझे फिर से नोटिस मिल रहा है. मैं समझता हूं कि जब चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगा."
आपको बता दें कि अवैध खनन का ये मामला उस वक्त का है जब सपा की सरकार थी और हमीरपुर समेत कई जगहों पर एक साथ खनन के पट्टे दिए गए थे. इसी मामले में सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति भी जेल में है. इस मामले में अखिलेश यादव नामज़द आरोपी नहीं है. उन्हें गवाही देने के लिए बुलाया गया है. सीबीआई उनसे खनन पट्टों के आवंटन और उसकी प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर सवाल-जवाब कर सकती है.
आपको बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर 28 जुलाई 2016 को डीएम हमीरपुर, जियोलॉजिस्ट, माइनिंग ऑफिसर, क्लर्क, लीज होल्डर और प्राइवेट और अज्ञात लोगों के खिलाफ 120 बी, 379, 384, 420, 511 के तहत सीबीआई ने मामला दर्ज किया था. 5 जनवरी 2019 को 12 जगहों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें कैश और गोल्ड बरामद हुआ था.
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