नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रदेश सरकार की खिंचाई करते हुए उसे चारधाम यात्रा के संबंध में कुंभ की तरह ढिलाई न बरतने की सख्त हिदायत दी. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस आलोक वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को चारधाम यात्रा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाकर उसे 21 जून तक अदालत में दाखिल करने और 23 जून को मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अपर पर्यटन सचिव को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने के निर्देश भी दिए.


अदालत में पेश हुए पर्यटन सचिव दिलीप जावलकार द्वारा चारधाम के संबंध में दाखिल हलफनामे से असंतुष्ट कोर्ट ने कहा कि सरकार ने केवल यह बताया है कि चारधाम यात्रा 22 जून तक के लिए प्रतिबंधित है लेकिन इसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि उसके बाद चरणबद्ध तरीके से चारधाम यात्रा शुरू होगी या नहीं? खंडपीठ ने कहा कि आखिरी क्षण में निर्णय लेने के दुष्परिणाम होते हैं और कुंभ के दौरान भी अंत समय में अधिसूचना जारी होने के कारण व्यवस्था के अनुपालन में कठिनाई आई थी.


कोर्ट ने कहा कि नीतिगत निर्णय लेना सरकार का काम है और अगर सरकार चारधाम यात्रा चरणबद्ध तरीके से शुरू करना चाहती है तो उसके लिए एसओपी और यात्रियों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा के लिए मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए. अदालत ने कहा कि इन व्यवस्थाओं पर समय से निर्णय होना चाहिए. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को नियमों का पालन करना होगा और यह सरकार की जिम्मेदारी है इसलिए आखिरी क्षण में निर्णय करने की बजाय सरकार को समय-समय पर फैसले करने होंगे और व्यवस्थाओं को देखना होगा.


अदालत ने पर्यटन सचिव को फटकार लगाई


अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और सच्चिदानंद डबराल की याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने पर्यटन सचिव को फटकार लगाई और कहा कि चारधाम यात्रा कुंभ मेले की तरह नहीं होनी चाहिए. अदालत ने पाया कि कुंभ मेला शुरू होने से एक दिन पहले सरकार ने उसकी एसओपी जारी की थी और तैयारी न होने के कारण कोरोना मामलों में बढ़ोत्तरी हुई, जिससे राज्य की प्रतिष्ठा खराब हुई और प्रदेश में कोरोना का ग्राफ भी बढ़ा.


अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों और व्यापारियों का टीकाकरण हो चुका है? चारधाम यात्रा की तैयारियों के निरीक्षण के दौरान मिली कमियों के साथ ही पर्यटन सचिव को यह सूचना देने को भी कहा गया है कि यात्रा के दौरान कितने पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे? सचिव से चारधाम यात्रा के पैदल रास्ते को रोजाना सैनेटाइज करने पर विचार करने को भी कहा गया है. सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि 2020 में चारधामों के दर्शन के लिए 3,10,568 श्रद्धालु आए थे.


ये भी पढ़ें:


गाजियाबाद: बुजुर्ग की पिटाई मामले में सामने आया सपा कनेक्शन, स्थानीय नेता पर केस दर्ज


Ayodhya Mandir Land Deal: कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन, अजय कुमार लल्लू बोले- दाल में कुछ काला है