लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे निजी अस्पताल मरीजों से अधिक शुल्क नहीं वसूल कर सकेंगे. कोरोना बीमारी के इलाज के लिए सीएमओ डॉ. राजेंद्र प्रसाद की तरफ से रेट कार्ड जारी किया गया है. जिलाधिकारी ने रेट कार्ड के लिए सीएमओ को निर्देश दिया था. कोविड का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों को हिदायत दी गई है. अब निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.


आइसोलेशन बेड के 10 हजार रुपये
राजधानी में आइसोलेशन बेड का शुल्क 10 रुपये तय प्रतिदिन किया गया है. वहीं, बिना वेंटिलेटर वाले के आईसीयू के 15 हजार रुपये प्रतिदिन वसूले जाएंगे. इसके अलावा वेंटिलेटर के साथ आईसीयू रूम का किराया 18 हजार रुपये प्रतिदिन तय किया गया है. इसके अलावा अस्पतालों को मरीज के बिल की एक कॉपी सीएमओ को भी भेजनी होगी.


यूपी में कोरोना के 4603 नए केस
उत्तर प्रदेश में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 4603 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, 50 लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 2280 पहुंच गया है. अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 4603 नए केस सामने आए है. 49,709 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है.


88,786 लोग इलाज के बाद ठीक
अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 88,786 लोग इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो गए हैं. उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 2280 लोगों की मौत हो चुकी है. बुधवार को प्रदेश में 87,214 सैम्पल की जांच की गई है. अब तक कुल 35,01,127 सैम्पल की जांच की जा चुकी है.


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