UP News: 'मोदी सरनेम' वाले आपराधिक मानहानि के मामले (Modi Surname Case) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) को गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने शुक्रवार (7 जुलाई) को राहत देने से इंकार कर दिया. राहुल गांधी को मिले झटके के बाद पद्म विभूषण जगदगुरू रामभद्राचार्य महाराज (Jagadguru Rambhadracharya) ने चित्रकूट  (Chitrakoot) में एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की. उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया. रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले से इतिहास की पुनरावृत्ति हुई है. चुनाव में धांधली करने पर इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दंडित किया था.


सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिलेगी-रामभद्राचार्य 


एक बार फिर उनके पोते को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सजा कम सुनाई गई है. कम से कम पांच साल की सजा राहुल गांधी को मिलनी चाहिए थी. जगदगुरू रामभद्राचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है. पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को जगदगुरू रामभद्राचार्य कानून-व्यवस्था के लिए ठीक नहीं मानते हैं. उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की.


'यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए मोदी सरकार ने ठाना है'


रामभद्राचार्य महाराज ने आरोप लगाया का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हिंदुओं पर ममता नहीं रह गई है. मुख्यमंत्री की ममता वर्ग विशेष पर है. यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. जगदगुरू रामभद्राचार्य ने कहा कि एक देश में दो कानून नहीं चल सकता. उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून बनने से भारत को लाभ होगा. यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी प्रमुख गुलाम नबी आजाद की चेतावनी दुर्भाग्यपूर्ण है. जगदगुरू रामभद्राचार्य ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लाने के लिए मोदी सरकार ने ठान लिया है.  


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