लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शर्तों के साथ 15 अक्‍टूबर से सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्‍टीप्‍लेक्‍स खोलने की अनुमति दे दी है. कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण के लिए छह अक्‍टूबर को भारत सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के मुख्‍य सचिव ने गाइडलाइन जारी की है. मुख्‍य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को सभी मंडलायुक्‍तों, अपर पुलिस महानिदेशक जोन, सभी पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस उप‍ महानिरीक्षक रेंज, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तथा लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्‍त को दिशानिर्देश जारी किया है.


इन नियमों का करना होगा पालन


दिशानिर्देश के मुताबिक सिनेमा, थियेटर और मल्‍टीप्‍लेक्‍स प्रबंधन से जुड़े लोगों व दर्शकों को कम से कम छह फुट की शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा. इसके अलावा थर्मल स्‍क्रीनिंग, सेनेटाइजर, पंक्तिबद्ध प्रवेश, बैठने की क्षमता का कुल 50 प्रतिशत सीटों पर बुकिंग, यथासंभव ऑनलाइन बुकिंग, साफ-सफाई और आरोग्‍य सेतु ऐप के उपयोग, प्रवेश के समय शारीरिक दूरी के पालन और मानक के अनुरूप गोलाकार चिह़न की व्‍यवस्‍था करने के लिए कहा गया है.


इसके अलावा कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप खान-पान की व्‍यवस्‍था और भीड़ नियंत्रण के लिए भी विशेष हिदायत दी गई है. शासनादेश में कहा गया है कि दिशानिर्देशों का किसी भी व्‍यक्ति द्वारा उल्‍लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं भारतीय दंड विधान की संगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.





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