यूपी के इन जिलों में शुरू करना चाहते हैं तो सिनेमाघर तो योगी सरकार की ये स्कीम करेगी मदद, जानें- सब कुछ
UP News: वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में बंद पड़े सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमाघर और चालू सिनेमाघर के पुनर्निर्माण और रीमॉडलिंग के लिए जिन जिलों में मल्टीप्लेक्स नहीं है वहां निर्माण किया जाएगा.
Single Screen Cinema in UP: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को शुरू किया जाएगी. सीएम योगी ने सिंगल सिनेमा/ मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन नीति के तहत इसे मंजूरी दे दी है. जिसके बाद प्रदेश में बंद पड़े कई सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को फिर से संचालित किया जा सकेगा. योगी सरकार ने मंगलवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी है.
इस विज्ञप्ति के मुताबिक प्रदेश में जिन जिलों या प्रमुख जगहों पर सिनेमाघर नहीं हैं वहां भी सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स बनाए जाएंगे. इसके साथ ही सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने और संचालित सिनेमाघरों को अपग्रेड करने के लिए मंजूरी दे दी गई है. इस संबंध में सीएम योगी के नेतृत्व में हुई बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है.
इस बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य में बंद पड़े सिंगल स्क्रीन वाले सिनेमाघर और चालू सिनेमाघर के पुनर्निर्माण और रीमॉडलिंग करवाने के लिए जिन ज़िलों में मल्टीप्लेक्स नहीं है वहां इनका निर्माण कराया जाएगा. इस योजना को सिनेमाघर को अपग्रेड करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि इसके लिए राजकोष में जमा किए गए स्टेट जीएसटी से फंड दिया जाएगा ताकि राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं पड़े. इस योजना के तहत सात तरह के अनुदान दिए जाएंगे.
- इस योजना के तहत बंद या चल रहे सिनेमाघरों को तोड़कर व्यवसायिक कॉप्लेक्स बनाने के लिए पहले 3 साल 100 फीसद और अगले 2 साल तक 75 फीसद सीजीएसटी से अनुदान
- स्क्रीन की संख्या बढ़ाने के लिए पहले तीन साल CGST का 75 फीसद और अगले दो साल 50 CGST
- आंतरिक संरचना में बदलाव के लिए फिल्म प्रदर्शन करने पर पहले तीन साल CGST का 50 फीसद
- व्यवसायिक गतिविधियों के लिए सिंगल स्क्रीन पर पहले तीन साल 100 फीसद CGST और अगले दो साल 50 फीसद CGST
- जहां मल्टीप्लेक्स नहीं है वहां सिनेमाघर निर्माण के लिए पाँच साल 100 फीसद CGST
- नया मल्टीप्लेक्स बनाने पर पहले तीन साल CGST 100 फीसद और अगले दो साल 50 फीसद CGST पर छूट
- मल्टीप्लेक्स अपग्रेड करने के लिए खर्च धनराशि का 50 प्रतिशत तक CGST के बराबर राशि मिलेगी.