UP News: यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा, फायदा उठाने के लिए जान लें नियम और शर्तें
UP News: कस्टमर केयर नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराने वाले बिजली उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है. बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय से समाधान करना होगा.
UP Electricity News: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय से समाधान करना होगा. समय से समस्या का निपटारा नहीं करने पर बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को मुआवजा देंगी. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं को मुआवजा लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत सोमवार को तय कर दी है. उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग बनाए गए कानून के तहत मुआवजा देगा. उपभोक्ताओं को पावर कॉरपोरेशन के कस्टमर केयर नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करानी होगी.
उपभोक्ताओं को मुआवजा देंगी बिजली कंपनियां
समय पर शिकायत का समाधान ना होने पर उपभोक्ताओं को 1912 नंबर पर दावा भी करना होगा. उपभोक्ताओं की बिजली का कनेक्शन और बिजली बिल में बढ़ोतरी जैसी प्रमुख शिकायतें होती हैं. बता दें कि हाल में सीतापुर से बिजली विभाग से चौंकानेवाला मामला सामने आया था. ठेला लगाने वाले शख्स को पौने दो करोड़ का बिजली बिल मिलने की चर्चा इलाके में जोरशोर से होने लगी थी. भारी भरकम बिजली बिल को पढ़ने के लिए गांव वालों का मजमा लग गया था. बिजली बिल का भुगतान नकदी, चेक के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) से भी होता है.
लाभ उठाने से पहले जान लें क्या होंगी शर्तें नियम
उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान ऑनलाइन करने की भी सुविधा उपलब्ध है. अब शिकायत करने के लिए उपभोक्ताओं को कस्टमर केयर नंबर की सुविधा मुहैया कराई गई है. 1912 पर दावा कर शिकायतकर्ता मुआवजे का लाभ उठा सकते हैं. शिकायतकर्ता को दावा करने पर एक नंबर मिलेगा. पावर कॉरपोरेशन लंबे समय से मुआवजे के लिए बनाए गए कानून को लागू करवाने की कवायद कर रहा था. दावे पर मुआवजे पाने के लिए उपभोक्ताओं को बकाएदार नहीं होना पड़ेगा यानी बकाएदार बिजली उपभोक्ता सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं. कानून के मुताबिक उपभोक्ताओं को अधिकतम 60 दिनों में मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है.