नई दिल्ली, एबीपी गंगा। मार्च का महीना अपने आखिरी दौर में है। इस महीने वित्त वर्ष खत्म होता है, कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है। हर कोई इस महीने अपनी तमाम आर्थिक योजनाओं को अंतिम रूप देता है। इस महीने कई ऐसे काम भी करने होते हैं जिनकी समय सीमा होती है। इनमें सबसे प्रमुख संशोधित रिटर्न फाइल करना, पैन और आधार को लिंक करना इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जो आपके लिये बहुत जरूरी होते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कामों की याद दिला रहे हैं..


PAN और Aadhaar का लिंक
पैन और आधार को लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च है। दोनों को लिंक न करने पर 10,000 रुपये की पेनल्टी है। सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया है। इसकी अंतिम समयसीमा अब 31 मार्च 2020 है। यदि आप इस समयसीमा तक अपने पैन और आधार को लिंक करने में असफल हो जाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए आप पर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकता है।



पीएम आवास योजना की मियाद हो रही खत्म
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत क्रेडिट सब्सिडी का लाभ केवल 31 मार्च तक उपलब्ध है। आरबीआई ने कोरोना वायरस के चलते लोगों को जब तक कोई जरूरी काम नहीं हो, बैंक न जाने की सलाह दी है। मौजूदा स्थितियों में कई लोग इस स्कीम का लाभ उठाने से चूक सकते हैं।


विवाद से विश्वास स्कीम
विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जो करदाता सरकार के साथ अपने टैक्स विवाद को निपटाना चाहते हैं, उन्हें यह काम 31 मार्च, 2020 तक कर लेना है। इसमें उन्हें चुनिंदा मामलों में केवल टैक्स की मूल रकम देनी होगी। पेनल्टी या उस पर बना ब्याज माफ किया जाएगा।


संशोधित ITR की फाइलिंग
यदि आपके आईटीआर में विसंगति है तो संशोधित रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी यही है। आईटीआर फाइल किए बिना अगले वित्त वर्ष में प्रवेश करने पर समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए, इस समयसीमा के भीतर अपना विलंबित या संशोधित रिटर्न फाइल कर लेना ठीक होगा।


देर से रिटर्न दाखिल करने वालों के लिये मौका
31 मार्च देर से रिटर्न फाइल करने की अंतिम समयसीमा है। देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर पेनल्टी लगती है। वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा, 31 जुलाई 2019 थी, जिसे बाद में एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो देर से रिटर्न फाइल करने की लेट फाइलिंग फीस 1000 रुपये तक है। जबकि आपकी इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है तो 31 मार्च तक फाइल करने पर यह पेनल्टी 10,000 रुपये तक हो सकती है।