प्रयागराज: बाहुबली विधायक विजय मिश्र को लेकर यूपी के सरकारी महकमों में आपसी घमासान जारी है. प्रयागराज का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराने के मामले में प्रयागराज मंडल के कमिश्नर और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. विजय मिश्र के परिवार को फौरी राहत दिए जाने के कमिश्नर के आदेश को विकास प्राधिकरण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
कोर्ट ने मंजूर की अपील
विकास प्राधिकरण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई करने की अपील की है, जिसे हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है. सोमवार दोपहर ढाई बजे मामले की सुनवाई होगी. जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र की बेंच मामले की सुनवाई करेगी.
अपनी तरह का अनूठा मामला
बता दें कि, कमिश्नर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन होते हैं और अपने ही अधिकारी के फैसले को विकास प्राधिकरण ने चुनौती दी है. यूपी में अपनी तरह का ये अनूठा मामला है. अल्लापुर स्थित पांच मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण मामले में कमिश्नर कोर्ट से उन्हें छह नवंबर तक की राहत मिली है. विजय मिश्र के परिवार को दो नवंबर तक विकास प्राधिकरण के जोनल अफसर के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था.
अवैध बताकर ध्वस्तीकरण आदेश पारित
विधायक विजय मिश्र के अल्लापुर पुलिस चौकी के पास स्थित तीन मंजिला भवन को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध बताकर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था. करीब चार सौ वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित इस कॉम्प्लेक्स में व्यावसायिक और आवासीय निर्माण (फ्लैट) भी बनाए गए हैं. पीडीए अफसरों के मुताबिक कॉम्प्लेक्स बिना नक्शे की स्वीकृत कराए अवैध रूप से बनाया गया है.
यह भी पढ़ें: