UP Congress News: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. अदालत ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसके तहत उन्हें 2.66 करोड़ रुपये अदा करने थे. कोर्ट ने कांग्रेस से कहा है कि 1 महीने के भीतर 1 करोड़ रुपये जमा करवाए जाएं. दरअसल, यह मामला उस वक्त का है जब कांग्रेस यूपी में सत्ता में थी. राज्य में 1981 से 89 के बीच सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने रोडवेज की बसों का इस्तेमाल किया था. उसका बिल अब तक बकाया है.
इस मामले को लेकर ABP live ने जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से सवाल पूछा तों उन्होंने कहा कि- अभी इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं मिली हैं. बैठक के बाद ही जों उचित कानूनी जवाब होगा दिया जाएगा.
2.66 करोड़ जमा कराने का 2023 में हुआ था आदेश
इससे पहले साल 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच ने यूपी कांग्रेस को पांच% ब्याज के साथ 2.66 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी आदेश को कांग्रेस की यूपी इकाई ने चुनौती दी थी. 11 अक्टूबर 2023 को दिए गए एक आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनीष कुमार और जज जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने कहा था कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी बसों का इस्तेमाल किया था.
अदालत ने कहा था कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने उन्हें बीजक भी दिए जिसकी उन्होंने अवहेलना की और 25-30 सालों से भुगतान लंबित है. कोर्ट ने उस वक्त कांग्रेस को फटकार भी लगाई थी. अदालत ने कहा था कि यह कह कर बीजक का भुगतान करने से नहीं बचा जा सकता है कि आज जब उनकी सत्ता नहीं है तो उनसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है.
(निपुण सहगल और निशांत चतुर्वेदी के इनपुट के साथ)