Arvind Kejriwal News: सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी.


वहीं केजरीवाल को जमानत पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि हेमंत सोरेन के बाद केजरीवाल. इस जमानत का स्वागत है. कांग्रेस नेता ने कहा कि यह मोदी सरकार पर तमाचा है जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और भय, आतंक का माहौल बना रखा है.  तिवारी ने कहा कि सरकार सबक ले और विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना बंद करे.


मुख्तार अब्बास नकवी भी बोले
जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने के संबंध में जज जस्टिस सूर्यकांत से सहमति जताई. वहीं केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि झूठ, साजिशों के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर सच की जीत हुई है.


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इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जमानत का मतलब बरी होना नहीं होता यह वह खुद तय कर ले कि कब सत्य पराजित होता है कब जीतता है. उन्होंने कहा कि कब उनके लिए सत्य पराजित होता है और कब विजय होता है तय कर लें. अब अगर अपने सियासी गुणा-भाग के लिए सत्य पराजित हो रहा है, परेशान हो रहा है और विजय हो रहा है लेकिन उनके लिए सबक और संदेश है कि जो लोग की न्याय व्यवस्था और कानून पर समय समय पर अपने सियासी स्वार्थ  के लिए सवालिया निशान खड़े करते हैं. किसी भी आरोपी को जमानत मिलना उसे दोषमुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं है.  क्या जमानत बेगुनाही का प्रमाण पत्र है ?