UP News: डॉगी का नाम नूरी रखने का मामला, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली
Rahul Gandhi News: कुत्ते का नाम नूरी रखने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ याचिका लगाई गई थी. इस अर्जी पर एमपी एमएलए कोर्ट में चार दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.
Prayagraj News: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई टल गई. स्पेशल जज एमपी एमएलए नवनीत सिंह के मौजूद न होने के चलते सुनवाई टली. अब इस मामले में 4 दिसंबर को सुनवाई होगी. अगली सुनवाई में एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायतकर्ता मोहम्मद फरहान का बयान दर्ज होगा.
एआईएमआईएम (AIMIM) प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की है. राहुल गांधी ने गोवा से लाकर अपनी मां सोनिया गांधी को 4 अक्टूबर को एक कुत्ता भेंट किया था. जिसका नाम उन्होंने नूरी रखा है. राहुल गांधी द्वारा कुत्ते का नाम नूरी रखने को लेकर ये याचिका दायर की गई है. एआईएमआईएम प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का आरोप है कि नूरी नाम रखने से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. सीजेएम कोर्ट ने याचिका को मंजूर कर लिया था. जिसे सुनवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया है.
नूरी नाम रखने से भावनाएं हुईं आहत
मोहम्मद फरहान का आरोप है कि राहुल गांधी के इस कृत्य से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय की भावना आहत हुई है. यह शब्द विशेष कर मुस्लिम धर्म से संबंधित है. नूरी शब्द इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित है. कहा गया है कि कुरान पाक में नूर शब्द 42 बार आया है और नूर का पर्यायवाची ही नूरी है. पैगंबर मोहम्मद साहब को भी नूरी बशर कहा गया है. मुस्लिम समाज की बेटियों का नाम भी नूरी रखा जाता है. इस्लाम में नूरी शब्द को बेहद पवित्र माना गया है. मुस्लिम धर्म के कई उलेमा हुए जिनके नाम में नूरी लगा रहा.
मोहम्मद फरहान ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने व अपमानित करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. मोहम्मद फरहान ने राहुल गांधी से मुस्लिम समुदाय से माफी मांगने की मांग की थी. लेकिन उन्होंने माफी मांगना तो दूर इस पर अफसोस भी नहीं जाहिर किया. इसके बाद विवश होकर मोहम्मद फरहान ने कोर्ट की शरण ली है. मोहम्मद फरहान ने अदालत से राहुल गांधी को इसके लिए दंडित किए जाने की मांग की है.
हो सकती है तीन साल की सजा
कोर्ट अगर इस मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद आगे कार्रवाई करती है, तो धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा 295 ए के तहत राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलेगा. इस धारा में 3 साल से अधिक सजा का प्रावधान है. शिकायतकर्ता मोहम्मद फरहान ने कहा है कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे. हाईकोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए डायरेक्शन की मांग करेंगे. ताकि मामले की जल्द सुनवाई होकर केस का निपटारा हो सके.
ये भी पढ़ें: UP Air Pollution: ग्रेटर नोएडा में 479 के पार पहुंचा AQI, सांस लेना भी मुश्किल, जानें- अन्य शहरों का हाल