Rahul Gandhi: कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर आज इलाहाबाद की जिला अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान सीजेएम कोर्ट ने मामले को स्पेशल जज एमपी एमएलए नवनीत सिंह की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया. दरअसल एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने यह परिवाद दाखिल किया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कुत्ते का नाम नूरी रखने के मामले में यह याचिका दाखिल की गई है.


बता दें कि राहुल गांधी ने गोवा से लाकर अपनी मां सोनिया गांधी को 4 अक्टूबर को एक कुत्ता भेंट किया था. जिसका नाम उन्होंने नूरी रखा था. इस पर एआईएमआईएम प्रदेश प्रवक्ता का आरोप है कि नूरी नाम रखने से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है. सीजेएम कोर्ट ने याचिका को मंजूर कर लिया था. फिलहाल अब एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में 8 नवंबर को शिकायतकर्ता मोहम्मद फरहान का बयान दर्ज होगा.


पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित है नूरी शब्द: मोहम्मद फरहान 


मोहम्मद फरहान का आरोप है कि 'राहुल गांधी के इस कृत्य से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय की भावना आहत हुई है. यह शब्द विशेष कर मुस्लिम धर्म से संबंधित है. नूरी शब्द इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित है.' कहा गया है कि कुरान पाक में नूर शब्द 42 बार आया है और नूर का पर्यायवाची ही नूरी है. मोहम्मद फरहान का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को भी नूरी बशर कहा गया है.


इस्लाम में बेहद पवित्र नूरी शब्द: मोहम्मद फरहान 


उनका कहना है कि मुस्लिम समाज की बेटियों का नाम भी नूरी रखा जाता है. इस्लाम में नूरी शब्द को बेहद पवित्र माना गया है. मुस्लिम धर्म के कई उलेमा हुए जिनके नाम में नूरी लगा रहा. एआईएमआईएम नेता ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने व अपमानित करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. 


धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला


मोहम्मद फरहान ने राहुल गांधी से इस मामले में मुस्लिम समुदाय से माफी मांगने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने माफी मांगना तो दूर इस पर अफसोस भी नहीं जाहिर किया. इसके बाद विवश होकर मोहम्मद फरहान ने कोर्ट की शरण ली है. मोहम्मद फरहान ने अदालत से राहुल गांधी को इसके लिए दंडित किए जाने की मांग की है. कोर्ट अगर इस मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद आगे कार्यवाही करती है, तो धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा 295 ए के तहत राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलेगा. इस धारा में 3 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है.


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