UP News: एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के कथित आरोपों में घिरे सीतापुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को मंगलवार को यहां की अदालत ने जमानत दे दी, जिसके बाद बुधवार को उन्हें सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 11 मार्च को बलात्कार के मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को जमानत दे दी थी.
सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने कहा, "अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं अपने लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता हूं. यह मेरे लिए प्रायश्चित का समय था. जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा. मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता था. मुझे पार्टी से पूरा समर्थन मिला है." सांसद राकेश राठौर की आज 49वें दिन रिहाई हो गई.
सीतापुर पुलिस ने 11 मार्च को अदालत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना) जोड़ते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसमें दस साल जेल की सजा का प्रावधान है. नतीजतन, आदेश के बावजूद कांग्रेस सांसद जेल में ही रहे और उन्हें जमानत के लिए सीतापुर की निचली अदालत में फिर से जमानत के लिए आवेदन करना पड़ा.
UP School: यूपी के प्राइवेट स्कूलों के खातों की होगी जांच, अधिक फीस वसूलने का आरोप
क्या बोले सांसद के वकील
राठौर के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) गौरव प्रकाश ने दलीलें सुनने के बाद धारा 69 के मामले में राठौर को जमानत दे दी. सिंह ने बताया कि उनकी ओर से एक-एक लाख रुपये के दो जमानत बांड अदालत में पेश किए गए. राठौर को 30 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह सीतापुर जिला जेल में बंद हैं.
पुलिस और अभियोजन अधिकारियों के अनुसार, उन पर 45 वर्षीय महिला से शादी का झांसा देकर और उसके राजनीतिक करियर में मदद का वादा करके बलात्कार करने का आरोप है. सांसद को उनके आवास से हिरासत में लिया गया, जब वह आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.