नोएडा के मॉल्स का लगातार निरीक्षण जारी, कोरोना के खतरे से बचने के लिए जारी किए गए हैं ये निर्देश
नोएडा में डीएम के निर्देश पर मनोरंजन कर विभाग की बड़ी कार्रवाई जारी है. मनोरंजन कर विभाग द्वारा नोएडा के मॉल्स का निरीक्षण किया जा रहा है. कोरोना से बचने के लिए जरूरी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी जा रही है.
नोएडा, बलराम पांडेय: नोएडा में कोरोना वायरस के संक्रमण से जनपद वासियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से डीएम के निर्देश पर लगातर युद्धस्तर पर काम जारी है. 8 जून से मॉल खुलने के बाद से मनोरंजन कर विभाग की बड़ी कार्रवाई भी जारी है. वहीं, नोडल अधिकारी नरेंद्र भूषण, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और जिलाधिकारी सुहास एल वाई के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों के द्वारा अपने-अपने स्तर पर दृढ़ता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है.
मनोरंजन कर विभाग ने किया मॉल्स का निरीक्षण इसी क्रम में आठ जून से जनपद में स्थित विभिन्न मॉल के खुलने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी दृष्टिगत रखते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के क्रम में माल्स प्रबंधन द्वारा किए जा रहे बचाव उपायों का मनोरंजन कर विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया और उन्हें आवश्यक सुझाव भी दिए गए.
मॉल्स के लिए जारी दिशा-निर्देश जिला मनोरंजन कर अधिकारी जे पी चन्द अपने विभागीय निरीक्षक अमन सेन और मंजुला के साथ ग्रेटर नोएडा स्थित ओमेक्स मॉल, ग्रैंड वेनिस, एम एस एक्स माल, अंसल मॉल व गौर मॉल का निरीक्षण किया गया. शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सुहास एल वाई के निर्देशानुसार, विभिन्न व्यवस्थाओं जैसे पूरे माल परिसर का सैनिटाइजेशन, गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था, समस्त स्टाफ मास्क व ग्लब्स लगाए हुए, स्क्लेटर में कम से कम एक सीढ़ी का गैप रखा जाए. इन तमाम तैयारियों का जायजा लिया.
इनका भी रखना होगा ध्यान वहीं, लिफ्ट में एक लिफ्टमैन व तीन व्यक्ति से अधिक कस्टमर ना रहें. दुकान/ काउंटर पर नगद पेमेंट की व्यवस्था ना हो व सेल करने में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए. किसी भी दुकान पर भीड़ इकट्ठे ना होने दिया जाए. रेस्टोरेंट में सीटिंग कैपेसिटी को 50% ही रखा जाए. शौचालय की सफाई, पार्किंग व्यवस्था में भी दिशा- निर्देशों के अनुपालन को चेक किया गया. निरीक्षण के दौरान जहां पर व्यवस्था में कोई अभाव दिखा, उन्हें सामने ही सही कराया गया.
कंटेनमेंट जोने से आने वाले कर्मचारी के लिए कहा उन्हें यह भी बताया गया यदि कोई स्टाफ/वर्कर कंटेनमेंट जोन में है, तो उसे उस अवधि के लिए ना आने दें. जिला मनोरंजन कर अधिकारी जे पी चन्द द्वारा मॉल प्रबंधन को ये बताया गया कि ये व्यवस्था कोविड-19 महामारी के समय निरंतर बनाई रखी जाए, यदि कोई लापरवाही होती है, तो कोविड-19 आपदा संबंधी शासनादेश अंतर्गत कार्रवाई होगी. उनके द्वारा अपने निरीक्षकों को भी निर्देशित किया गया कि लगातार वॉच रखें और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं.
शासन के दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए 8 जून से लगातार ये अभियान चल रहा है. ये देखा गया कि सबसे अधिक गैदरिंग वाले दो मॉल टीजीआईपी नोएडा व डीएलएफ मॉल नोएडा की अभी ओपनिंग नहीं हुई है.
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