ग्रेटर नोएडा: महिला के हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगा
ग्रेटर नोएडा में करीब 6 साल पहले महिला की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
ग्रेटर नोएडा. गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में एक महिला की हत्या के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला अदात ने दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश वेद प्रकाश वर्मा ने की.
6 साल पुराना है मामला महिला की हत्या का ये मामला करीब 6 साल पुराना है. बिसरख गांव में दिसंबर 2015 में घर में अकेली महिला बबीता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप चिपियाना बुजुर्ग गांव के रहने वाले परविंदर चौधरी पर लगा था. परविंदर ने धारदार हथियार से बबीता की हत्या कर दी थी. घटना के दौरान बबीता के पति ड्यूटी पर जबकि दो छोटे बच्चे स्कूल गए थे. बबीता के भतीजे ने खून से लहूलुहान शव देखकर मामले की सूचना पुलिस को दी थी. पुलिस ने आरोपी परविंदर को गिरफ्तार कर लिया था. मामले में परविंदर के अलावा साजिश रचने व साक्ष्य छिपाने के आरोप में परविंदर की मां विमला व एक अन्य महिला विनीता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था.
कुल 12 गवाह हुए पेश सरकारी अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि महिला दिवस पर महिला हत्या से संबंधित एक मुकदमें में फैसला सुना गया है. सुनवाई में कुल 12 गवाह पेश किए हए. गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर परविंदर को हत्या का दोषी मानते हुए उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं, साक्ष्यों के अभाव में दोनों महिलाओं को बरी कर दिया गया है.
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