बहराइच. जिले की एक अदालत ने सात साल पहले गर्भवती महिला के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने महिला के ससुराल पक्ष के लोगों को सात-सात साल की सजा भी सुनाई है. इसके अलावा दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है.


अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फिरोज अहमद खां ने रविवार को बताया कि रामगांव थाना अंतर्गत किशुनपुर मीठा गांव निवासी संगीता की शादी खैरीघाट थाना अंतर्गत पिपरिया गांव के रंगीलाल से 2010 में हुई थी. संगीता को उसके ससुराल के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे. 20 फरवरी 2014 को संगीता की मौत हो गई थी.


गला दबाकर हत्या करने का लगा था आरोप
संगीता के भाई सहज राम ने अगले दिन खैरीघाट थाना में तहरीर देकर संगीता के पति एवं उसके ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. तहरीर में संगीता की गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया गया था. एडीजीसी फिरोज अहमद ने बताया कि जिस समय संगीता की हत्या हुई, उस समय उसके गर्भ में कन्या भ्रूण था.


अभियोजन के अनुसार, शनिवार को अपर जिला न्यायाधीश नितिन पांडेय ने रंगीलाल को हत्या के दोष में उम्र कैद एवं 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत ने संगीता के जेठ पैकरमा यादव, उसके ससुर राधेलाल और उसकी सास लज्जावती को भी सात-सात वर्ष की कैद तथा 12-12 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.


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