देहरादून में 6 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, सार्वजनिक और निजी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोरोना कर्फ्यू 6 मई तक बढ़ाया गया है. राजधानी में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण ये फैसला लिया गया है.
देहरादून. कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप को रोकने के लिए देहरादून जिले के कई हिस्सों में पिछले एक सप्ताह से लागू कर्फ्यू को अब 6 मई तक बढ़ा दिया गया है. देहरादून में 26 अप्रैल की शाम सात बजे से तीन मई की सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था जो अब छह मई शाम पांच बजे तक लागू रहेगा.
देहरादून के जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा यहां इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान जिले के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढी कैंट और क्लेमेंटाउन, नगर पालिका परिषद डोइवाला, विकासनगर, मसूरी एवं हरबर्टपुर में पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा.
वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध
आदेश के अनुसार, इस दौरान सार्वजनिक एवं निजी वाहनों की आवाजाही पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी. इस अवधि में फल, सब्जी, डेयर तथा राशन की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी. हांलांकि, पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुलेंगी.
रविवार को 5600 से ज्यादा मामले
देश के अन्य हिस्सों की तरह उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रदेश की राजधानी कोविड मामलों में लगातार शीर्ष पर बनी हुई है. प्रदेश में रविवार को 5606 नए मामलों में महामारी की पुष्टि हुई जिनमें से लगभग 46 प्रतिशत यानी 2580 अकेले देहरादून जिले में ही सामने आए हैं.
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