लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना लक्षण रहित संदिग्ध मरीजों के लिए एल-1 प्लस सुविधा के लिए अधिकतम दरें तय कर दी हैं. इसे लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को बताया कि सरकार ने ज्यादा सुविधाएं चाहने वाले कोरोना के लक्षण रहित संदिग्ध मरीजों के लिए लखनऊ और गाजियाबाद में एल-1 प्लस एक 'सेमी पेड फैसिलिटी' की शुरुआत की थी. इसके तहत लोगों को होटलों में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.


अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अन्य शहरों में भी यह सुविधा शुरू करने की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए शासनादेश जारी कर दिया है. प्रसाद ने बताया कि जिलाधिकारी किसी होटल से दर निर्धारित करवाएंगे लेकिन 'डबल ऑक्युपेंसी' की स्थिति में वह 2,000 रुपये प्रतिदिन से ज्यादा नहीं होगा. अगर होटल के एक कमरे में दो लोग रह रहे हैं तो खाने और रहने के लिए 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से ज्यादा नहीं लिया जाएगा.



प्रसद ने बताया कि इसके अलावा 10 दिन रहने के लिए चिकित्सा सुविधाओं के लिए 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति टोकन मनी ली जाएगी. उन्हें चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मी मौजूद रहेंगे. यूपी में रविवार को कोरोना के मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है. प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2250 नए मामले सामने आए हैं.


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