उत्तराखंड HC का बड़ा आदेश- नैनीताल और मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिये कोरोना टेस्ट अनिवार्य
आदेश में कहा कि इन दोनों लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को शहर में प्रवेश से पहले कोरोना वायरस जांच करानी होगी.
नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल और मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिये कोविड-19 जांच अनिवार्य करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलीमथ और जस्टिस रविन्द्र मैथानी ने नौ दिसंबर को जारी आदेश में कहा कि इन दोनों लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को शहर में प्रवेश से पहले कोरोना वायरस जांच करानी होगी.
क्रिसमस और नववर्ष पर नैनीताल और मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद की जा रही है, जिससे पहले पर्यटकों की जांच जारी रखने का यह आदेश दिया गया है.
उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटकों द्वारा आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद राज्य में कोविड-19 के मामलों में इजाफा हुआ है.
बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ओर से पर्यटन से पाबंदियों को हटाए जाने के बाद मसूरी में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है. लॉकडाउन की मार झेल रहे व्यापारी भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. वीकेंड पर मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. जिससे पर्यटक स्थलों के अच्छे दिन आने के संकेत मिलने लगे हैं.
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