नई दिल्ली, एबीपी गंगा। 31 मार्च तक कई सारे वित्तीय कामों की डेडलाइन थी, लेकिन कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर ने पूरी दुनिया के हर छोटे-बड़े काम पर भी ब्रेक लगा दिया है। भारत सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए तमाम संभव कोशिशों में जुटी है। इसी कड़ी में सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया है। आधार और पैन कार्ड को लिंक (Aadhar-Pan Card Link) करने की आखिरी तारीख अब 30 जून कर दी गई है। पहले सभी को 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक करना था। अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया।


अब 30 जून तक कर सकेंगे आधार-पैन लिंक


बता दें कि पिछली बार टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन-आधार लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च बताते हुए ये कहा था कि अगर तय तारीख तब दोनों को लिंग नहीं कराया जाता है, तो ऐसे लोगों के पैन कार्ड को निरस्त कर दिया जाएगा। इस बाद डिपार्टमेंट ने नई अधिसूचना जारी करते हुए लोगों ने ये भी बताया था कि अगर 31 मार्च तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया जाता है, तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। ऐसे में अब वित्त मंत्री के ऐलान के बाद आपको पैन-और आधार लिंक कराने का और अतिरिक्त समय मिल गया है। साथ ही, आप इस जुर्माने के पैसे भरने से भी बच गए हैं।


PAN रद्द होने पर होगा क्या


भले ही, पैन-आधार लिंक की तारीख आगे बढ़ गई हो, लेकिन आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पैन रद्द होने की स्थिति में आप किन दिक्कतों का सामना करेंगे। अगर आपको पैन रद्द कर दिया जाता है, तो आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स नहीं कर सकेंगे। यहां तक प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त भी नहीं कर सकेंगे। शेयर्स और म्यूचुअल फंड में निवेश करना भी संभव नहीं होगा।


17.58 करोड़ लोगों को पैन-आधार लिंक होना बाकी


गौरतलब है कि टैक्स विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ लोगों ने अपने पैन को आधार कार्ड से लिंग कराया है। जबकि 17.58 करोड़ लोगों को अभी भी अपने पैन को आधार से लिंक कराना बचा हुआ है।


 इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख भी बढ़ी


इसके साथ, वित्त वर्ष 2018-2019 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को भी वित्त मंत्री ने रहात दी है। इनकम टैक्स रिटर्न भी भी अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। साथ ही, आईटीआर फाइल करने में देरी करने वालों को ब्याज दर भी अब 12 की बजाय 9 फीसदी पर देना होगा।


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