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UP Coronavirus: लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती, प्रदेश के 40,000 लोगों पर केस दर्ज; फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी शिकंजा

UP Coronavirus: लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती, प्रदेश के 40,000 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। नोएडा में 650 एफआईआर दर्ज हुए हैं, 6079 वाहनों का चालान कटा, जिसमें 543 वाहन सीज हुए।

लखनऊ/ नोएडा, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के उल्लंघन के चलते प्रदेश में लगभग 40,000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है।

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फेक न्यूज फैलाने के मामले में 78 केस दर्ज  राज्य सरकार ने गुरुवार को बताया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के उल्लंघन के चलते प्रदेश में लगभग 40,000 लोगों के खिलाफ 12,000 से अधिक एफआईआर दर्ज की हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), अवनीश अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 39,857 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। COVID-19 के संबंध में फेक न्यूज फैलाने के मामले में 78 केस दर्ज किए गए हैं।

6079 वाहनों का चालान, 543 वाहन सीज

नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि जनपद गौतमबुद्ध नगर में लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है और इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल 2020 तक 42197 वाहनों को चेक किया गया, जिनमें से 6079 वाहनों का चालान किया गया है। वहीं, 543 वाहनों को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कुल 22 सेक्टर स्कीम लागू की गई हैं। भ्रामक खबरे फैलाने के लिए 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, 650 एफआईआर दर्ज़ की गई हैं।

निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर 2316 व्यक्ति गिरफ्तार

इसके अतिरिक्त निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर 2316 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। दोषी व्यक्तियों से 102800 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 03 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और इस सम्बन्ध में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। लॉकडाउन के दौरान निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी फुटेज का परीक्षण कराया जा रहा है। इसके अलावा लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए 288 लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आमजन को घरों में रहने, मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है ।

हॉटस्पॉट पर लगाए गए 200 बैरियर

उन्होंने बताया कि जनपद की सभी सीमाएं सील हैं और चिन्हित सभी हॉटस्पॉट क्षेत्रों सहित जनपद में विभिन्न स्थानों पर कुल 200 बैरियर लगाकर आने-जाने वालों और वाहनों की गहन चैकिंग की जा रही है। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों व व्यक्तियों को आवागमन में छूट दी गई है। तीन अग्निश्मन वाहनों का प्रयोग हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में सैनेटाइजेशन के लिए किया जा रहा है और घनी आबादी वाले इलाकों में ड्रोन की मदद से भी छिड़काव किया जा रहा है।

बाहर निकलने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य

उन्होंने बताया कि शासन द्वारा प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेसकवर (मास्क) पहनना अनिवार्य किया गया है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। बिना मास्क घर से बाहर निकलने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

ड्रोन से हो रही अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी

उन्होंने जनपद वासियों से अनुरोध किया है कि वह लॉकडाउन और निषेधाज्ञा का कड़ाई से पालन करें। अपने-अपने घरों में ही रहें। जब तक बहुत जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें, कहीं पर भी भीड़ न लगाएं। उन्होनें आगाह किया कि जनपद में भारी सुरक्षा बल तैनात है और लगातार गहन पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त संवेदनशील व भीड़भाड़ के सम्भावित क्षेत्रों में विशेष नजर रखी जा रही है। इस कार्य में ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। यदि कोई व्यक्ति लॉकडाउन और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

  • नोएडा लॉकडाउन में पुलिस की सख्त कार्रवाई
  • 650 एफआईआर, 6079 वाहनों का चालान, जिसमें 543 वाहन सीज
  • निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत 2316 व्यक्ति गिरफ्तार
  • 200 बैरियर लगाकर की जा रही है वाहनों की गहन चैकिंग
  • लॉकडाउन को सख्ती से अनुपालन कराने के लिए 22 सेक्टर स्कीम लागू
  • प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय फेस-कवर (मास्क) करना अनिवार्य

देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई  169

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से 21 दिन के देशव्यापी लॉकाडउन का आह्वान किया था, जो 14 अप्रैल तक है। गुरुवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 5,865 हो गई है। इनमें 5,218 सक्रिय COVID-19 मामले हैं और 477 मामले ठी हो चुके हैं, जिन्हें छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटों में 20 मौतों के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 169 हो गई है।

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