नई दिल्ली, एबीपी गंगा। कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से लागू लॉकडाउन (Lockdown) देश की अर्थव्यवस्था पर चरमरा सकता है। इस स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने एक्शन लेते हुए बड़ी बड़े ऐलान किए हैं। गंभीर संकट से गुजर रही अर्थव्यवस्था में लोन धारकों को बड़ी राहत दी गई है। लोन लेकर मकान और कार खरीदने वाले, पर्सनल लोन वाले और अन्य लेनदारों को तीन महीने तक की ईएमआई चुकाने से राहत मिल गई है। इन तीन महीने लोन की किस्त नहीं चुकानी होगी। हालांकि, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों को ये राहत नहीं दी गई है। यानी क्रेडिट कार्ड से खरीददारी करने वालों को किस्त तय वक्त पर ही भरनी होगी।
रेपो रेट में 4.4 पर्सेंट की कटौती
शुक्रवार को RBI के गर्वनर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 75 बेसिस पाइंट की कटौती करते हुए इसे 4.4 पर्सेंट कर दिया है। इस दौरान बड़े ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि टर्म लोने लेने वालों को अपनी ईएमआई तीन महीने तक चुकानी नही होगी। उन्होंने बताया कि ये लाभ सभी सरकारी, निजी बैंकों से साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों या किसी हाउसिंग फाइनैंस कंपनी के ग्राहकों को मिलेगा।
जानिए, टर्म लोन क्या है?
बैंकिंग की दुनिया में टर्म लोन (Term Loan) उस तरह के लोन को कहते हैं, जिसको अदा करके लिए बैंक आपसे एक निश्चित राशि की किस्त बांधता है। इस किस्त को ही ईएमआई कहते हैं। शक्तिकांत दास की इस घोषणा का लाभ होम लोन लेने वालों, कार या किसी अन्य मोटर वाहन को खरीदने के लिए लोन लेने, पर्सनल लोन वालों को होगा। साथ ही, उन कारोबारियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिन्होंने मशीनरी के लिए लोन लिया है।
ईएमआई माफ नहीं, बल्कि टली है
यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन न हो, इसके लिए आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने ईएमआई को तीन महीने के लिए टाल दिया है, ये टली नहीं है। इस राहत के बारे में घोषणा करते हुए आरबीआई (RBI) द्वारा कहा गया कि कुछ लोगों को ये लग रहा है, कि अब उन्हें तीन महीने की ईएमआई (EMI) नहीं चुकानी होगी। तो उन्हें बता दें कि ईएमआई चुकाने से मुक्ति नहीं मिली है, सिर्फ ईएमआई के तीन महीने तक भुगतान टाला गया है। ग्राहकों की तीन किस्त आगे बढ़ जाएगी और इन तीन महीनों की अवधि का अतिरिक्त ब्याज दर भी देना होगा।
क्रेडिट कार्ड के यूजर्स को कोई राहत नहीं
इसपर स्टेट बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्रेडिट कार्ड का बिल टर्म लोन में नहीं आता है, ये आपकी खरीददारी का बिल है। इसलिए इसका बिल आपको समय पर ही देना होगा। हालांकि, अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के खरीददारी करने के बाद इसे ईएमआई में बदलवा लिया हो, तो उनपर ये राहत लागू होती है। इसके लिए आपको संबंधित अथॉरिटी को एक क्लैरिफिकेशन जारी करना होगा।
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