प्रयागराज, एबीपी गंगा। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के दो संदिग्ध सामने आने के बाद यहां और सख्ती बरतते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके तहत जहां सामूहिक रूप से बर्थडे और शादी की सालगिरह जैसे फंक्शन मनाने पर रोक लगा दी गई है, वहीं आम नागरिकों के सार्वजनिक जगहों पर बिना बेहद ज़रूरी हुए जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इन फरमानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई किये जाने की चेतावनी भी दी गई है। शादी के फेरे व धार्मिक रस्में तो हो सकेंगी, लेकिन इसके जश्न और रिसेप्शन पार्टी पर भी रोक लगा दी गई है।


प्रयागराज के डीएम भानु चंद गोस्वामी ने निषेधाज्ञा लागू किये जाने का आदेश जारी किये जाने के साथ ही कई एडवाइजरी भी जारी की है। इसके तहत समूचे जिले में कोरोना इमरजेंसी लगाते हुए लोगों को ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने और सार्वजनिक जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद ही पहल करते तीन दिनों तक पूरी तरह छुट्टी कर दी है। जिले में लागू की गई निषेधाज्ञा के मुताबिक़ प्रयागराज में होटल -रेस्तरां- क्लब- गेस्ट हाउस व शादी घरों में बर्थडे और शादी की सालगिरह का केक काटने - जश्न मनाने और दावत करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही इन जगहों पर किसी तरह की कांफ्रेंस -गोष्ठी व मिलन समारोहों पर भी रोक लगाई गई है। शादी के फेरों - निकाह व दूसरी धार्मिक रस्मों पर रोक नहीं है, लेकिन इसका जश्न या दावत नहीं हो सकेगी। बीस से ज़्यादा लोग शादी समारोह में शिरकत नहीं कर सकेंगे। बीस से ज़्यादा लोग होने पर सभी मेहमानों की लिस्ट के साथ परमीशन लेना ज़रूरी होगा। इसमें भी पचास से ज़्यादा लोगों की परमीशन नहीं दी जाएगी।


स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान और दूसरे महत्वपूर्ण जगहों को पहले ही बंद किये जाने के बाद खेल कूद के आयोजनों के साथ ही स्टेडियम, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल व दूसरी जगहों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। निषेधाज्ञा की शर्तों के मुताबिक़ भीड़ भाड़ वाली दूसरी जगहों के साथ ही बाजार व दुकानों पर बिना बेहद ज़रूरी होने पर जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रयागराज में विदेश से लौटे दो शख्सों को संदिग्ध मानकर उनके सैम्पल जांच के लिए भेजे गए हैं।