लखनऊ,एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के उपचार, बचाव, रोकथाम में लगे राज्य सरकार के कर्मियों के लिये योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजनों को 50 लाख की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के साथ सभी विभागों के सरकारी ,अर्द्ध सरकारी, संविदा, आउट सोर्सिंग सभी को इसका लाभ मिलेगा।


आपको बता दें कि कोरोना महामारी निपटने के लिये राज्य के तमाम विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है। महामारी से संक्रमण ग्रस्त होने पर यदि किसी कर्मी की मृत्यु होती है तो संबंधित कार्मिक का विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र देगा कि वह कार्मिक महामारी की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्यों के लिए नियुक्त था। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी यह प्रमाणपत्र देंगे कि संबंधित कार्मिक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है।


गौरतलब है कि यूपी में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 452 तक पहुंच गयी है। राज्य में अबतक 5 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19 नए केस सामने आये हैं। जिनमें 8 तब्लीगी जमात से जुड़े हैं। 452 में से 45 को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब तक 10,595 सैंपल भेजे गए हैं जिनमे 131 की रिपोर्ट आना बाकी है। कोरोना पॉजिटिव के सर्वाधिक 92 मामले आगरा में है इसके बाद नोएडा में 64 के सामने आये हैं।