उत्तराखंड: सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 200-500 रुपये का लगेगा जुर्माना
कोरोना के संक्रमण के रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
देहरादून: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार कड़े कदम उठा रही है. शनिवार को सरकार की तरफ से कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
राज्य में कोरोना के हालात की समीक्षा करने के बाद आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पहली बार मास्क नहीं पहने मिलने पर 200 रुपये और दूसरी बार मास्क के बिना मिलने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. सरकार कोरोना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को चार मास्क भी देगी.
सीएम रावत ने अधिकारियों को अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों से आने वाले लोगों के यात्रा विवरण छिपाने या गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए. नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए. सीएम रावत ने अधिकारियों को आशा और आंगनवाड़ी स्वयंसेवकों के खातों में तुरंत 2,000 रुपये जमा करने के लिए भी कहा है.
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