UP News: मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढी, बरेली कोर्ट ने एक बार फिर जारी किया NBW, जानिए मामला
Bareilly News: मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ अदालत ने दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किया है. अदालत ने एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को मौलाना की 19 मार्च को पेशी सुनिश्चित कराने के लिए कहा.
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UP News: इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza) की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है. बरेली की अदालत ने एक बार फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया है. एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को जज ने आदेश देते हुए कहा, "तौकीर रजा को वारंट तामील कराकर अदालत में पेश किया जाए. बता दें कि अदालत ने 5 मार्च को मौलाना तौकीर रजा को 2010 में बरेली दंगों का मास्टरमाइंड बताया था. मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ पहली बार एनबीडब्ल्यू 11 मार्च को जारी हुआ. 11 मार्च की सुनवाई में मौलाना तौकीर रजा पेशी पर हाजिर नहीं हो सके थे. एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए अगली 13 मार्च की सुनवाई में मौलाना तौकीर रजा को पेश करने का आदेश दिया.
मुश्किल में मौलाना तौकीर रजा
पुलिस मौलाना तौकीर रजा तक नहीं पहुंच सकी. गैर जमानीत वारंट तामील नहीं होने पर अदालत ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर टिप्पणी की. अदालत ने माना कि मौलाना तौकीर रजा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है. इसलिए बार- बार एनबीडब्ल्यू जारी होने के बावजूद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है. अदालत ने आम और प्रभावी व्यक्ति के लिए अलग-अलग कानून के रवैयै पर नाराजगी जताई.
एक बार फिर जारी हुआ NBW
जिलाधिकारी को आदेश देते हुए अदालत ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदार ठहराया. अदालत ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा को अब 19 मार्च को गिरफ्तार कर सुनवाई पर हाजिर किया जाए. तौकीर रज के खिलाफ एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने फिर से एनबीडब्ल्यू जारी किया. 2010 में बरेली दंगों के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की पुलिस को तलाश है. पुलिस की पकड़ से मौलाना तौकीर रजा फरार चल रहे हैं. गौरतलब है कि भड़काऊ भाषण के बाद 1010 में दंगा भड़क उठा था. दंगाइयों ने पेट्रोल पंप और पुलिस चौकी को भी फूंक दिया. तौकीर रजा समेत 300 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रेमनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया.
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