Muzaffarnagar: बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले को 10 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगा
Muzaffarnagar Case: मुजफ्फरनगर में 10 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म के पांच साल पुराने मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है.
Muzaffarnagar Case: यूपी के मुजफ्फरनगर में पोक्सो कोर्ट ने मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. 10 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म का ये मामला करीब पांच साल पुराना है. मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के जज संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व विशेष लोक अभियोजक मनमोहन वर्मा ने पैरवी की
खेत में पपीता तोड़ने गया था पीड़ित
बच्चे के साथ कुकर्म की घटना मुजफ्फरनगर के भोपा थाना इलाके के छछरौली गांव की है. खबर के मुताबिक, 17 अक्टूबर 2016 को युवक शाहनवाज ने जंगल मे लगे कोल्हू के पास खेत से पपीते तोड़ने गये दस दस वर्षीय दलित बालक के साथ कुकर्म किया था. बच्चे के द्वारा शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया था.
परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ केस
पीड़ित ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शाहनवाज के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था. ये मामला पोक्सो अदालत में चल रहा था. सुनवाई पूरी होने के बाद जज ने दुष्कर्म करने वाले युवक शाहनवाज पर 10 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
ये भी पढ़ें: