बांदा, भाषा। जिले के फतेहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में दो साल पूर्व कुल्हाड़ी से हमला करके एक व्यक्ति की हत्या करने के दोषी युवक अदालत ने मंगलवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया।
जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने बुधवार को बताया कि 'बरछा डंडिया गांव में 11 अप्रैल 2017 की रात खेत में सोते समय युवक साधव गुप्ता (26) की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने का दोषी करार देते हुए त्वरित न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी श्याम सुंदर गुप्ता को उम्रकैद और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
उन्होंने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के अवलोकन करने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।