बांदा, एबीपी गंगा। हमीरपुर जिले के तीन साल पुराने रेप के मामले में नाबालिग पीड़िता को अब इंसाफ मिला है। नाबालिग से बलात्कार के मामले में हमीरपुर की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला अदालत ने दोषी युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


बता दें कि बलात्कार के ये घटना 11 मई 2016 की है। सिसोलर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 14 साल की लड़की को गांव का ही युवक सुनील प्रजापति बहला-फुसला कर दिल्ली ले गया था। सुनील ने वहां उसे बंधक बना लिया और कई बार नाबालिग के साथ बलात्कार किया। सुनील पीड़िता को 15 को उसके गांव छोड़कर फरार हो गया।


जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार यादव ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।


यादव ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद एक विशेष अदालत के न्यायाधीश शमशुल हक ने सुनील को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 30,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।