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नाबालिग ममेरी बहन के दुष्कर्मी को मिली सजा, विशेष अदालत ने सुनाया आजीवन कारावास
नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार के दो साल पुराने मामले में विशेष अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गोपेश्वर, भाषा। नाबालिग ममेरी बहन का अपहरण और उसके साथ बलात्कार के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चमोली की विशेष सत्र अदालत ने बुधवार को बड़ी सजा सुनाई है।
चमोली के जिला न्यायाधीश एवं विशेष सत्र न्यायधीश राजेन्द्र सिंह ने दोषी नवीन चद्र को भारतीय दण्ड संहिता तथा पोक्सो कानून की विभिन्न धाराओं के तहत अलग—अलग सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है।
बतादें कि ये मामला करीब दो साल पुराना है। इस मामले में नाबालिग के पिता ने पुलिस के पास अपनी 12 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पीड़िता की तलाश में जुटी पुलिस को नेपाल में सफलता हाथ लगी थी। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को नेपाल के एक होटल में लड़की एक युवक के साथ मिली थी। विशेष लोक अभियोजक मोहन पंत ने बताया कि बुधवार को अदालत ने सजा सुनायी।
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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