लखनऊ. यूपी की राजधानी लखनऊ में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले साल दिसंबर में प्रदर्शन करने वाले चार आरोपियों की जमानत याचिका के खिलाफ दायर याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई होगी. अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत में सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने पैरवी की. उन्होंने अदालत में कहा कि चार प्रदर्शनकारियों कांग्रेस नेता सदफ जाफर, रिहाई मंच संस्थापक मोहम्मद शोएब, सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कबीर और शावेज ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, लिहाजा उनकी जमानत खारिज की जानी चाहिये.
इसके अलावा पुलिस ने भी कहा कि इन लोगों ने बार-बार जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. तमाम दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 5 सितंबर को जमानत याचिका पर फैसला देने का निर्णय किया है.
57 आरोपियों के लगाए थे पोस्टर
गौरतलब है कि सीएए के खिलाफ पिछले साल 19 दिसम्बर को राजधानी लखनऊ में हुए हिंसक प्रदर्शन हुए थे. प्रदर्शन में शामिल हुए 57 लोगों की तस्वीर लगे बैनर शहर में जगह-जगह लगाये गये थे. इस मामले में सदफ, शोएब, कबीर और शावेज को जमानत मिल गयी थी.
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