बुलंदशहर: हत्या के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
बुलंदशहर में हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दोषियों को सख्त सजा सुनाई है। बुलंदशहर की स्पेशल कोर्ट ने तीन को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा का एलान किया
बुलंदशहर, एबीपी गंगा। बुलंदशहर में हत्या के एक मुकदमे में अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यहां स्पेशल कोर्ट एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने जिले के एक गांव के चौकीदार की हत्या में तीन दोषियों को सख्त सजा सुनाने के साथ तीनों पर साढ़े 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों ने चौकीदार को उसके घर से बुलाया और हत्या करने के बाद गन्ने के खेत में फेंक दिया था।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र पाल चौहान और विशेष लोक अभियोजन विपुल कुमार राघव ने बताया कि बीबीनगर थानाक्षेत्र के गांव निसुख निवासी विष्णुदत्त साल 2013 में गांव का चौकीदार था। 23 मार्च 2013 को गांव के बाहर संजय के गन्ने के खेत में शव मिला था। मृतक के बेटे दीपक कुमार ने इस संबंध में अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच की तो गांव के ही शिवसिंह, राकेश और वेदप्रकाश का नाम सामने आया। पुलिस पूछताछ में तीनों ने बताया था कि शिवसिंह के पिता की हत्या हो गई थी। शिवसिंह चौकीदार विष्णुदत्त पर हत्या कराने का शक करता था। इसी कारण तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की थी।