नई दिल्ली, एबीपी गंगा। कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण की वजह से मौत होने पर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा, सरकार ने इसके नियम बनाए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना से दूसरे मौत होने की पुष्टि के बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अहम फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal) ने महामारी अधिनियम के तहत कोविड-19 वायरस के संक्रमण से मरने वालों के अवशेषों को संभालकर रखने के दिशानिर्देशों की अधिसूचना जारी की है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना (Delhi coronavirus Update) मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है, जबकि दो लोगों की जान जा चुकी है।


दिल्ली सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश


आपको बता दें कि महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसूचना के तहत उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जो जरूरी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कोरोना के मामूली लक्षणों और कोरोना पॉजिटिव दोनों ही मरीजों का भारत के अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है।



Covid-19 के मरीजों की मौत के बाद कैसे होगा अंतिम संस्कार 


इस दौरान अगर कोविड-19 के किसी मरीज की मौत हो जाती है, तो उसके शव को कोई प्रशिक्षित कर्मचारी ही पैक करेगा। पहले उसके शव को सैनेटाइज किया जाएगा और फिर उसे स्टोर करेंगे। उसके अंतिम संस्कार के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ शव वाहन शव गृह में सहायता के लिए ही श्मशान या फिर कब्रिस्तान भेजें। इसके बाद शव वैन को भी सैनेटाइज किया जाएगा। इस दौरान अस्पताल ये तय करेगा कि शव के पोस्टमार्टम की जरूरत है या फिर नहीं।


प्रशिक्षित कर्मचारी ही पैक करेंगे शव को


किसी के भी घर में कोविड-19 मरीज की मौत होने की स्थिति में इन दिशानिर्देशों का पालन जरूर किया जाए। जिसमें साफ कहा गया है कि ऐसी सूरत में मृतक के परिजनों को जिला मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचना देनी होगी। इसके बाद वो लोक नायक अस्पताल या राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को सूचित करेंगे। कोविड-10 के मृतकों के शवों को केवल अस्पताल प्रशिक्षित कर्मचारी ही पैक करेंगे और उसे सैनेटाइज करेंगे। इनके शवों को श्मशान घाट या फिर कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए अस्पाल शव वैन भी प्रदान करेगा। जिसको बाद में सैनेटाइज किया जाएगा।


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