लखनऊ. यूपी में कोविड के मामलों में लगातार कमी के बाद सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में राहत देने का फैसला किया है. इसके तहत 1 जून से उन जिलों में छूट मिलेगी जहां कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 600 से कम है. ऐसे जिलों में सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी जबकि शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी और हर शाम 7 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा. यूपी में 50 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां एक्टिव मरीजों की संख्या 600 से कम है. इन जिलों में सरकार ने लोगों को राहत देने का फैसला किया है. 


वहीं, सोमवार को सरकार ने 6 और जिलों जैसे- देवरिया, बिजनौर, मुरादाबाद, बागपत, प्रयागराज और सोनभद्र में राहत देने का ऐलान किया. इन जिलों में बीते 24 घंटे में कोरोना के 600 से कम मामले सामने आए हैं. लिहाजा कोरोना कर्फ्यू से छूट के दायरे में ये 6 जिले भी आएंगे.


बाकी जिलों में बढ़ेगी सख्ती
इसके अलावा लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर नगर, आगरा जैसे 600 से अधिक एक्टिव केस वाले कुछ  जिलों में सख्ती और बढ़ाई जाएगी, ताकि यहां भी केस कम हो सकें. अगले आदेश तक इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू यथावत जारी रखा जाएगा. गृह विभाग ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है.


अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश अवस्थी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 600 से कम एक्टिव केस वाले जिलों में केवल साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. इन जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों की छूट दी जाएगी. अगर यहां एक्टिव केस 600 से अधिक होते हैं तो स्वतः ही यहां आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा.


इन जिलों में जारी रहेगा लॉकडाउन
मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर , वाराणसी , गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, झांसी, लखीमपुर खीरी, जौनपुर, गाजीपुर.


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