चमोली आपदा में लापता लोगों के अब जारी हो सकेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराखंड शासन ने जारी किया आदेश
उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में लापता हुये लोगों के अब डेथ सर्टिफिकेट जारी हो सकेंगे. इस संबंध में केंद्र के नोटिफिकेशन के बाद अब राज्य सरकार ने प्रक्रिया जारी करने का अधिकारियों को आदेश दे दिया है.
देहरादून: उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ स्थित ऋषिगंगा में आई आपदा की वजह से लापता लोगों को मृत घोषित करने की इजाजत मिल गई है. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के उप महारजिस्ट्रार ने जन्म एवं मृत्यु से संबंधित नोटिफिकेशन जारी करने के बाद राज्य सरकार ने भी आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार ने लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कराने के लिए अभिहित अधिकारी और दावों व आपत्तियों के निस्तारण के लिए अपीलीय अधिकारियों को नामित कर दिया है.
केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन
राज्य सरकार ने इस संदर्भ में केंद्र को पत्र लिखा था, जिसके बाद अब केंद्र की ओर से आपदा में लापता लोगों को मृत घोषित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके आधार पर उनके परिजनों को आपदा राहत राशि व एनटीपीसी की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा. राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चमोली आपदा में जो व्यक्ति जहां पर लापता हुआ उसे वहीं के अभिहित अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. इस संदर्भ में कोई भी अपील जिलाधिकारी से की जा सकती है.
आपदा में लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्रक्रिया भी तय की गई है. इसके तहत लापता व्यक्ति के उत्तराधिकारी या निकट संबंधी शपथ पत्र के साथ निवास के स्थान पर गुमशुदगी दर्ज कराएंगे. तीस दिन तक दावे व आपत्तियां मांगी जाएंगी यदि कोई आपत्ति नहीं आई तो तीस दिन बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे.
सभी अधिकारियों को प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी जिलाधिकारियों एवं जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों को इस संदर्भ में प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है. इसके साथ ही सरकार ने लापता लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कराने के लिए अभिहित अधिकारी और दावों व आपत्तियों के निस्तारण के लिए अपीलीय अधिकारी भी नामित कर दिए हैं. राज्य के सभी जिलों के परगना मजिस्ट्रेट या उप जिलाधिकारियों को अभिहित अधिकारी जबकि जिलाधिकारियों व अतिरिक्त जिलाधिकारियों को अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है.
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से आदेश जारी हो गया है. ऐसे में चमोली आपदा में जो लोग लापता हैं, उनको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है. इसके लिए लापता लोगों के जिलों के जिलाध्यक्षों से पुष्टि की जाएगी. इसके बाद लापता लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर आपदा के मानक के अनुरूप मुआवजा दिया जायेगा.
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