Dehardun News: देहरादून में आए दिन होने वाले धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैलियों के कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो रही थी. जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर के छह प्रमुख चौराहों पर इस प्रकार के आयोजनों को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है. इस कदम का उद्देश्य यातायात को सुचारु बनाए रखना और जाम की समस्या से निपटना है. इसके साथ ही, धरना-प्रदर्शन और रैलियों के लिए नए रूट और स्थल निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन सभी संगठनों और समूहों को करना होगा.


जिलाधिकारी और एसएसपी की संयुक्त बैठक के बाद तय किए गए नए नियमों के अनुसार, शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर अब किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, जुलूस, शोभायात्रा या रैली आयोजित नहीं की जा सकेगी. जिन छह चौराहों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें घंटाघर, गांधी पार्क, एस्लेहॉल चौक, दर्शन लाल चौक, तहसील चौक और बुद्धा चौक शामिल है.


अब होगी कार्रवाई
इन स्थलों पर किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ या प्रदर्शन होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा, "इन चौराहों पर जुलूस और प्रदर्शन से शहर में यातायात जाम की समस्या उत्पन्न होती थी, जो आम जनता के लिए असुविधाजनक था. इसलिए, नए नियमों के तहत इन स्थानों पर इस तरह के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है."


नए रूट और स्थल 
नए नियमों के तहत शहर में धरना-प्रदर्शन और रैलियों के लिए दो प्रमुख रूट निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन सभी संगठनों को करना होगा:



  • अब सचिवालय की ओर कूच करने वाले जनसमूह को परेड ग्राउंड परिसर के बाहर डूंगाहाउस के पास एकत्रित किया जाएगा. यहां से जुलूस कनक चौक होते हुए पैसिफिक तिराहे की ओर बढ़ेगा और फिर आयकर तिराहे पर जाकर समाप्त होगा.

  • मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले जुलूस को परेड ग्राउंड से शुरू करके पैसिफिक तिराहे पर रोका जाएगा. यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी.


जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि पारंपरिक शोभायात्राओं और धार्मिक जुलूसों के लिए विशेष परिस्थितियों में समय, मार्ग और संख्या का निर्धारण किया जाएगा. इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस और यातायात विभाग के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार की जाएगी. एसएसपी ने स्पष्ट किया कि "नए नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. शहर की शांति और यातायात व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है."


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बिना अनुमति रोड कटिंग पर कार्रवाई
इसी बीच, शहीद मेजर सूर्यप्रताप सिंह कैनाल रोड मोटर मार्ग पर बिना अनुमति के सड़क कटिंग की शिकायत पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है. बिना अनुमति रोड कटिंग करने पर एसके गुप्ता एंड कंपनी और रिलायंस जियो के ठेकेदार के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या सड़क कटिंग कानून के खिलाफ है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.


प्रशासन ने शहर के सभी संगठनों और नागरिकों से अपील की है कि वे नए नियमों का पालन करें और निर्धारित रूट और स्थलों का उपयोग करें. इन नए प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना और आम जनता को होने वाली समस्याओं को कम करना है.