Uttarakhand News: नफरत फैलाने वालों पर देहरादून पुलिस सख्त, हिंदूवादी नेता पर दर्ज किया मुकदमा
Dehradun News: समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ आपत्ति जनक टिप्पणी करने के मामले में देहरादून पुलिस ने एक्शन लिया हैं. पुलिस ने इस मामले में हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
Dehradun News: देहरादून में नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती अपनाते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. मामला आईएसबीटी क्षेत्र की एक दुकान का है जहां पर एक दुकान पर कुछ हिंदूवादी नेता पहुंच गए और हंगामा करने लगे. बताया गया कि दुकान संचालक ने मुस्लिम लोगों को काम पर रख रखा था. साथ ही दुकान के अंदर धार्मिक पोस्ट लगे हुए थे, जिस पर हिंदूवादी नेताओं ने आपत्ति जताते हुए समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ तीखी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी और दुकान में लगे पोस्टर निकल दिए.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हिंदू वादी नेता राधा धोनी अपने कुछ साथियों के साथ आईएसबीटी हरिद्वार रोड पर स्थित अमन जनरल स्टोर नाम की दुकान को दूसरे संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जाने तथा दुकान के बाहर हिन्दू धर्म के नाम का बोर्ड लगाकर दुकान में लगे हिंदू देवताओं के चित्रो पर आपत्ति जताते हुए दूसरे संप्रदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की. दुकान के बोर्ड में लगे धार्मिक चित्रो को जबरदस्ती हटा दिया.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो
जबकि दुकान के असली मालिक राकेश बोराई नाम के व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा उक्त दुकान को गिरीश पुत्र जयचंद निवासी रायपुर देहरादून को किराए पर दी गई थी. जिनके द्वारा दुकान के चलाने के लिए शाहनवाज पुत्र मोहम्मद अयूब खान निवासी मोहल्ला खाता खेड़ी सहारनपुर उत्तर प्रदेश को रखा गया था. दुकान के मालिक के द्वारा दुकान को किराए पर देते समय किराएदार से दुकान के स्वरूप और दुकान के नाम को न बदलने को कहा गया और न ही दुकान के अंदर रखी किसी अन्य वस्तु को हटाने की बात कही गई थी, लेकिन हिंदू वादी नेता राधा धौनी अपने साथियों के साथ दुकान पर आकर जबरदस्ती दुकान में लगे धार्मिक पोस्टर व दुकान के बोर्ड का हटा दिया. इतना ही नहीं राधा धौनी ने दूसरे संप्रदाय के लोगो पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
इस पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने थाना पटेल नगर पर राधा धोनी तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 25/24 धारा 153-A/295-A/ 505 (2) भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है साथ में पुलिस ने लोगों को हिदायत दी है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम न दें जिससे दो संप्रदायों के बीच संघर्ष बड़े ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस शक्ति से कार्रवाई करेगी.
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