Uttarakhand News: शक्तिमान घोड़ा मामले (Shaktimaan horse case) में एक बार फिर से गणेश जोशी (Ganesh Joshi) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. देहरादून में आर्मी से रिटायर्ड कर्नल ने शक्तिमान घोड़े प्रकरण में पुनर्विचार याचिका (Review Petition) दायर कर दी है. इससे पहले पुलिस घुड़सवार ने घोड़े की मौत पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें सभी आरोपियों को सीजेएम कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था. एक बार फिर इस मामले में रिटायर्ड कर्नल ने जिला एवं सत्र न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है. पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले पक्ष का कहना है कि जिस तरीके से पहले इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है उसमें कुछ साक्ष्य और गवाह रह गए थे जिसमें सत्यता खुलकर सामने नहीं आ पाई.


क्या था पूरा मामला
बता दें कि आरोप था कि वर्ष 2016 में विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी ने प्रदर्शन किया था. लाठी से शक्तिमान घोड़ा घायल हो गया था. उस वक्त के बीजेपी विधायक गणेश जोशी पर आरोप लगा था. वहीं एक महीने बाद घोड़े की मौत हो गई थी जिसमें गणेश जोशी को पुलिस ने आरोपी बनाया था. हालांकि 2021 में शक्तिमान घोड़े की मौत मामले में गणेश जोशी को देहरादून सीजेएम कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया था. शक्तिमान घोड़ा पुलिस में एसआई के पद पर था. अब इस मामले पर कल सुनवाई होनी है जिसमें कोर्ट के द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले पक्ष से पूछा जाएगा कि उनके पास क्या आधार है कि वह फिर से इस मामले को लेकर अपील कर रहे हैं.


वकील ने क्या कहा
अधिवक्ता रजत दुआ ने कहा कि चोटिल घोड़े को एसआई पद प्राप्त था. पुलिस में चोट लगने के बाद दुर्घटनावश इसकी मौत हो गयी थी. सीजेएम की कोर्ट में इसपर विचार हुआ था और कुछ खामियां रह गई थीं, जिससे सत्य पूरी तरह से सामने नहीं आ सका. कुछ साक्ष्य का अवलोकन होना भी शेष रह गया था, कुछ गवाह भी शेष रह गए थे. एक आर्मी रिटायर्ड ने अपील के लिए मुझसे कहा और आज मैंने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की है. कल की सुनवाई के लिए डेट रखी गई है और एडीजे के यहां कल सुनवाई होगी.


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