UP News: सुलतानपुर जिले की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती पर आरोप तय करने के लिए उन्हें तलब किया. अभियोजन पक्ष ने बताया कि सांसद/विधायक अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने पूर्व मंत्री पर आरोप तय करने के लिए उन्हें तलब किया है.
इस मामले में अब AAP नेता के खिलाफ अब सुनवाई की अगली तारीख आठ जनवरी 2025 तय की है. दरअसल, अमेठी जिले के जगदीशपुर के रामलीला मैदान में नौ जनवरी 2021 को सोमनात भारती ने उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर स्थानीय निवासी शोमनाथ साहू ने दिल्ली के मालवीय नगर से AAP विधायक के खिलाफ पुलिस में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था.
शीर्ष अदालत ने हटा दी है रोक
इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी. विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि सोमनाथ भारती की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब शीर्ष अदालत ने रोक हटा ली है. उन्होंने बताया कि शनिवार को अदालत ने पूर्व मंत्री को तलब करने का आदेश देते हुए आरोप तय करने के लिए आठ जनवरी की तिथि नियत की है.
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गौरतलब है कि सोमनाथ भारती वर्तमान में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं. बीते लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उन्हें नई दिल्ली सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था लेकिन वह चुनाव हार गए थे. वह वर्तमान में मालवीय नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं और आगामी चुनाव के लिए पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से इसी सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है. वह बीते चुनावों में लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं. हालांकि इस बार उन्हें विपक्षी दलों से कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है.