नयी दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘बटला हाउस’ के 15 अगस्त को रिलीज करने की मंजूरी दे दी। निर्माताओं के फिल्म में कुछ संशोधनों पर सहमत होने के बाद अदालत ने उसके रिलीज की मंजूरी दी। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने आदेश सुनाते हुए कहा कि फिल्म निर्माताओं को अपने दिए गए बयान का पालन करना होगा और याचिका का निपटारा कर दिया।


निर्माताओं ने कुछ डिस्क्लेमर डालने और फिल्म के उन कुछ दृश्यों को हटाने पर सहमति जताई जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं को आपत्ति थी। बटला हाउस मुठभेड़ मामले में मुकदमे का सामना कर रहे आरिज खान और निचली अदालत से आजीवन कैद की सजा पाए शहजाद अहमद ने याचिका दायर की थी।


याचिका में दावा किया गया था कि फिल्म स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली है जिसमें बम विस्फोट और मुठभेड़ के बीच संबंध दिखाए गए हैं और इससे दोनों मामलों में मुकदमा की सुनवाई प्रभावित हो सकती है।