(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Unnao Rape Case: हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर CBI और पीड़िता से जवाब मांगा, पढ़ें डिटेल
दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप कांड में दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर सीबीआई और पीड़िता से जवाब मांगा है. उन्नाव में नाबालिग लड़की से रेप के मामले सेंगर उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप कांड में दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका पर सीबीआई और पीड़िता से जवाब मांगा है. बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. गुरुवार को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने जमानत अर्जी पर सीबीआई और पीड़िता को नोटिस जारी करने के साथ ही इस मामले को 25 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
हाईकोर्ट ने पीड़िता और सीबीआई से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर के उस दूसरे आवेदन पर भी सीबीआई और पीड़िता से जवाब मांगा जिसमें आवेदक ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी अपील के समर्थन में अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है. सेंगर के वकील ने दलील दी कि पीड़िता का एक हलफनामा दर्शाएगा कि वह अपराध के समय नाबालिग नहीं थी. इसके साथ ही वकील ने ये कहते हुए जमानत मांगी कि उनके मुवक्किल पिछले 4 सालों से सलाखों के पीछे हैं.
निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है. सेंगर ने निचली अदालत के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले को खारिज करने की मांग की है जिसमें उसे गुनहगार ठहराया गया था. उसने 20 दिसंबर, 2019 के इस फैसले को भी दरकिनार करने का अनुरोध किया है कि जिसमें कहा गया है कि उसे बाकी जीवन जेल में बिताना हेागा. दरअसल साल 2017 में सेंगर ने पीड़िता का अपहरण कर रेप किया था. घटना के समय वो नाबालिग थी.