चारधाम यात्रा: HC की रोक के बावजूद उत्तराखंड सरकार की नई गाइडलाइंस, 1 जुलाई से शुरू होगी यात्रा
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर सात जुलाई तक रोक लगा दी है. हालांकि, राज्य सरकार ने कोविड गाइडलाइंस में कहा कि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा का पहला चरण शुरू होगा.

नई दिल्ली. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर सात जुलाई तक रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान कैबिनेट के फैसले को पलटते हुए यात्रा पर रोक लगा दी. हाईकोर्ट ने तीर्थ स्थलों से जुड़ी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से मंदिरों में चल रहीं रस्मों और समारोहों का देशभर में सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था करने को कहा था. हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी की है.
1 जुलाई से शुरू होगी यात्रा
उत्तराखंड सरकार ने कोविड की नई गाइडलाइंस जारी की है. गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक जुलाई से चारधाम यात्रा का पहला चरण शुरू होगा. वहीं, 11 जुलाई से यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा. यात्रा के लिए कोविड की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है.
Despite Uttarakhand High Court's order against holding Char Dham Yatra this year, the state govt in a fresh set of COVID guidelines said the first phase of the yatra will begin from July 1, while the second phase will commence from July 11; COVID negative report to be mandatory https://t.co/Fm16PD3ssc
— ANI (@ANI) June 29, 2021
हाईकोर्ट ने जताया असंतोष
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने यात्रा के दौरान पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर असंतोष जाहिर किया था. मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य मंत्रिमंडल के उस फैसले पर रोक लगा दी थि जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के निवासियों को एक जुलाई से हिमालयी धामों के दर्शन की अनुमति दी गई थी.
हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में कुछ लोगों की भावनाओं का ध्यान रखने के बजाय कोरोना वायरस के ‘डेल्टा प्लस’ स्वरूप से सबको बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है. याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत मैनाली ने बताया कि अब यात्रा के लिए किसी को भी भौतिक रूप से जाने की अनुमति नहीं होगी. उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश और पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर सुनवाई में वर्चुअल रूप से पेश हुए थे.
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