Uttarakhand News: सीएम योगी की राह पर धामी सरकार, दंगा करने वालों के खिलाफ आ रहा सख्त कानून, होंगे ये प्रावधान
Haldwani हिंसा के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे दंगाइयों पर लगाम कसी जाएगी. ऐसा ही कानून साल 2020 में योगी सरकार लाई थी.
Uttarakhand News: उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद राज्य की धामी सरकार ने कड़े एक्शन का मन बना लिया है. इसके लिए सरकार अब कानून लाएगी. इस कानून में यूपी के उस कानून की झलक दिखेगी जिसके तहत निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से वसूली की जा सकती है. प्रस्तावित कानून के तहत बंद, हड़ताल, विरोध और प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति के साथ तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड सरकार हालिया घटना से सबक लेते हुए उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक (Uttarakhand Public and Private Property Damage Recovery Bill) का प्रस्ताव लाएगी.
उत्तर प्रदेश में में योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2020 में इसी तरह का विधेयक पारित किया षा. हरियाणा भी ऐसा कानून बना चुका है और उत्तराखंड ऐसा करने वाला तीसरा बीजेपी शासित राज्य होगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों दावा किया कि यह विधेयक 'आगामी सत्र में पारित कराया जा सकता है. प्रस्तावित विधेयक के तहत, विरोध प्रदर्शन या हड़ताल के दौरान नुकसान पहुंचाने वाला शख्स जिम्मेदार माना जाएगा और उससे वसूली की जाएगी.
बनाया जाएगा ट्रिब्यूनल
इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे. यह ट्रिब्यूनल ही यह फैसला करेगा कि आरोपी से कितनी वसूली की जाए और फिर उसे नोटिस जारी किया जाएगा. अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने दावा किया कि बनभूलपुरा में हिंसा के बाद सरकार इस विधेयक को लेकर एक्टिव हुई.
आइए हम आपको बताते हैं कि यूपी के जिस कानून के तर्ज पर उत्तराखंड सरकार कानून ला रही है उसमें क्या-क्या है?
- उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 में जितनी क्षति उतनी ही वसूली होगी.
- ये एक सिविल एक्ट है.
- तीन जिलों में अधिकरण की स्थापना हुई है जिसमें मेरठ, लखनऊ एवं प्रयागराज शामिल है,.
- नुकसान की गई संपत्ति के आँकलन का प्रावधान है.
- वीडियोग्राफी को साक्ष्य के रूप में मान्यता है .
- दंगाइयों की पहचान एवं आपराधिक कार्यवाही की व्यवस्था है
- दंगाइयों की संपत्ति से क्षतिपूर्ति की वसूली होती है.
- अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती , केवल हाईकोर्ट में जाकर रिट होगी .
दीगर है कि बनभूलपुरा हिंसा में छह लोगों की मौत हो गई थी और पुलिसकर्मियों और पत्रकारों समेत सौ से अधिक लोग घायल हो गये थे .इससे पहले हल्द्वानी हिंसा के कथित मुख्य षड्यंत्रकारी अब्दुल मलिक को शनिवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने बताया कि मलिक के अलावा, शनिवार को दो और दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया, जिससे मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 81 हो गई है.