UP News: प्रयागराज के सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र के अपहरण के चर्चित मामले में इलाहाबाद की ट्रायल कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया. अदालत ने इस सनसनीखेज अपहरण केस में मास्टरमाइंड बताए गए अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को सभी आरोपों से बरी करते हुए उसे क्लीनचिट दे दी. बबलू के साथ ही संकल्प श्रीवास्तव नाम के एक अन्य आरोपी को भी क्लीनचिट मिल गई. हालांकि अदालत ने आठ अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए उनके लिए अलग-अलग सजा का एलान किया है. फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज-2 विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट ने सुनाया.    


अदालत ने इस मामले में चार अभियुक्त विकल्प श्रीवास्तव, सच्चिदानंद, महेंद्र यादव और चंद्र मोहन यादव को साढ़े छह-छह साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा इन चारों पर पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोषी करार दिए गए चार अन्य अभियुक्त विनीत परिहार, संदीप चौधरी, राकेश सिंह और अभिषेक यादव को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है. इन चारों पर दस-दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है.   


प्रयागराज के सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र का अपहरण पांच सितंबर साल 2015 को किया गया था. उनकी कार हनुमान मंदिर के पास लावारिस हालत में पाई गई थी. प्रयागराज की शहर कोतवाली में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था. अपहरण के बाद कारोबारी पंकज के परिवार वालों से दस करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी. हालांकि पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए फतेहपुर जिले के एक फार्म हाउस से पंकज महेंद्र को सकुशल बरामद कर लिया था.    


इस सनसनीखेज अपहरण की साजिश का आरोप बरेली जेल में बंद अंडरवर्ल्ड  डॉन बबलू श्रीवास्तव उर्फ ओम प्रकाश श्रीवास्तव पर लगा था. माना जा रहा था कि बबलू ने बरेली जेल में रहते हुए अपहरण की साजिश रची थी और अपने गुर्गों के जरिए वारदात को अंजाम दिलाया था. हालांकि आज अदालत के फैसले के दौरान बबलू श्रीवास्तव फिजिकल तौर पर कोर्ट में मौजूद नहीं था, सुरक्षा कारणों से वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी कराई गई थी.   


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