लखनऊ, एबीपी गंगा। यूपी सरकार ने केंद्रीय मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 को एक सितंबर से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने यातायात नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर शिकंजा कसा है। डीजीपी ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ता हुआ पाया गया तो उससे डबल ज़ुर्माना (चालान) वसूला जाएगा। यूपी डीजीपी ओपी सिंह के आदेश के बाद पुलिस‍कर्मियों में खलबली मच गई है।


डीजीपी ने कहा है कि मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 एक सितंबर से प्रभावी किया गया है। डीजीपी ने इस नियम के तहत पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। डीजीपी ने निर्देश दिया है कि पुलिसकर्मी विभागीय व निजी वाहनों को चलाने के दौरान यातायात नियमों का हर सूरत में पालन करें। नए नियमों के मुताबिक, ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चलाने वाले को अब पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना देगा देना होगा।



गौरतलब है कि, अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रुपए का जुर्माना और गाड़ी मालिक को तीन साल तक की सजा होगी, साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद कर दिया जाएगा। पहले नाबालिग के वाहन चलाने पर कोई जुर्माना नहीं था। इसी तरह से बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाने पर 1,000 के बजाय 10,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित भी कर दिया जाएगा इसी तरह सड़क पर इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर अब 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा।



ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 500 की जगह अब 5,000 रूपये देने होंगे। बगैर परमिट के ड्राइविंग करने पर 5,000 की जगह 10,000 रुपए चुकाने होंगे। वहीं, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,000 के बदले अब 10 हजार रुपए का भुगतान करना होगा। इसी तरीके से बाइक को स्टाइलिश बनाने के लिए साइलेंसर लगाने और हैंडल बदलने पर 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। रैश ड्राइविंग करने पर 15 हजार का जुर्माना होगा। सड़क पर स्टंट करने पर 10,000 रुपए वसूले जाएंगे।


परिवहन विभाग के मुताबिक, ज्यादा जुर्माना न होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन पूरी सजगता से नहीं करते हैं, लेकिन अब फाइन ज्यादा होने से लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से पहले डरेंगे।