लखनऊ. यूपी के कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए परिवहन विभाग ने अहम फैसला लिया है. प्रदेश में अब 29 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनाने पर रोक लगा दी गई है. परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने ये आदेश दिया है. आदेश के मुताबिक, 29 मई तक प्रदेश के किसी भी आरटीओ व एआरटीओ कार्यालय में डीएल नहीं बनेगा.


इस वजह से लिया फैसला
बताया जा रहा है कि आरटीओ व एआरटीओ दफ्तरों में डीएल बनवाने के लिए आ रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. जिस वजह से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा था. इसी वजह से परिवहन आयुक्त ने डीएल बनाने पर रोक लगा दी. आदेश के बाद, 29 मई तक के सभी डीएल स्लॉट कैंसिल कर दिए गए हैं. 30 मई को अवकाश है, लिहाजा डीएल अब 30 मई के बाद ही बन सकेंगे.


15 जून के बाद मिलेगा स्लॉट
खबर के मुताबिक, डीएल के लिए आवेदकों को 15 जून के बाद की तारीख दी जाएगी. बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 31 मार्च तक एक्सपायर हो चुके सभी डीएल की वैधता 30 जून 2021 तक पहले ही बढ़ा चुका है.


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