Ziaul Haq Murder Case: लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने कुंडा से डीएसपी रहे जिया उल हक की हत्या के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इस मामले में शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस मामले में जिन्हें दोषी पाया है उनके नाम है फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन, छोटे लाल यादव, राम आश्रय, मुन्ना लाल यादव, शिवराम पासी और जगत पाल है.


सीबीआई के मुताबिक साल 2013 में कुंडा के डीएसपी जिया उल हक पुलिस पार्टी के साथ बालीपुर इलाके के प्रधान नन्हें यादव के घर गए थे. उस समय इलाके में नन्हे यादव की हत्या होने के कारण हालात काफी खराब हो गए थे. कानून व्यवस्था खराब होने की वजह से इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस पार्टी वहां पहुंची थी. 


9 अक्टूबर को सजा सुनाएगी कोर्ट
आरोप है कि पुलिस पार्टी के गांव में पहुंचने के बाद मृतक नन्हे यादव के परिवार वाले  और उनके समर्थक और भड़क गए. जिसके बाद उन्होंने पुलिस के ऊपर लाठी डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर दिया था. इस दौरान भीड़ ने कुंडा सीओ जिया उल हक की हत्या कर दी थी. कोर्ट अब इस मामले सभी दोषियों को 9 अक्टूबर को सजा सुनाएगी. बताया जाता है कि डीएसपी जिया उल हक की कुंडा में कुछ दिनों पहले ही नियुक्ति हुई थी. जिसके बाद उन पर  दबाव होने की भी बात सामने आई थी.  


इस मामले में डीएसपी की पत्नी परवीन ने शिकायत दर्ज कराई थी. जिनमें कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और ग्राम प्रधान गुलशन यादव समेत कई लोगों ने नाम शामिल थे. लेकिन सीबीआई जांच में राजा भैया और गुलशन यादव को क्लीन चिट मिल चुकी है. इस मामले पर उन दिनों जबरदस्त सियासत देखने को मिली थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी.  


'जल जीवन मिशन में हो रही मनमानी', पूर्व विधायक ने की शिकायत, सीएम योगी को लिखा पत्र