UP Lockdown: जानिए- कैसे कर सकते हैं ई-पास के लिए अप्लाई, सरकार ने जारी की गाइडलाइन
संस्थानों के लिए जारी ई-पास संपूर्ण लॉकडाउन अवधि के लिए होंगे, जबकि आम लोगों के जारी जिले के भीतर के पास एक दिन और अंतरजनपदीय पास दो दिन के लिए मान्य होंगे.
लखनऊ: कोरोना संकट के कारण यूपी में लॉकडाउन घोषित है. इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पिछले साल की तरह एक बार फिर ई-पास जारी करने का निर्णय किया है. अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है. आमजन भी चिकित्सा सेवाएं हासिल करने के लिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवश्यक वस्तुओं की सेवाएं न हासिल होने की दशा में लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं.
ई-पास पोर्टल पर संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है जिसमें एक संस्था आवेदक सहित पांच कर्मियों के लिए पास का आवेदन कर सकती है. ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण व सत्यापन अधिकृत प्रयाासनिक अधिकारी करेंगे. आवेदनों को परीक्षण के बाद स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाएगा.
शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत आवेदनों के ई-पास ऑनलाइन जारी होंगे, जिनको एसएमएस के जरिए दिए गए लिंक के जरिए डाउनलोड अथवा प्रिंट कर उपयोग किया जा सकेगा. ई-पास की इलेक्ट्रानिक प्रति भी मान्य होगी. ई-पास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ई-पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमणपत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटायुक्त पहचान पत्र, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
संस्थानों के लिए जारी ई-पास संपूर्ण लॉकडाउन अवधि के लिए होंगे
जिले की सीमा के भीतर ई-पास जारी करने के लिए उपजिलाधिकारी और प्रदेश की सीमा के भीतर ई-पास जारी करने के लिए डीएम की ओर से नामित अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे. संस्थानों के लिए जारी ई-पास संपूर्ण लॉकडाउन अवधि के लिए होंगे, जबकि आम लोगों के जारी जिले के भीतर के पास एक दिन और अंतरजनपदीय पास दो दिन के लिए मान्य होंगे.
चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर कोड के जरिए पुलिसकर्मी करेंगे. ई-पास जारी करने के लिए अधिकारियों को भी पूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है. दूसरे राज्यों के लिए विशिष्ट मामलों में ई-पास आवेदक के प्रस्थान जिले से संबंधित डीएम जारी करेंगे. ई-पास के आवेदन संबंधी किसी समस्या के निराकरण के लिए विशेष सचिव, राजस्व विभाग रामकेवल के मोबाइल नंबर 9411006000, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट चंद्रकांत के मोबाइल नंबर 9988514423, वाट्सएप नंबर 9454411081 और राहत आयुक्त कार्यालय के नंबर 0522-2238200 पर संपर्क किया जा सकता है.
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